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पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री के नियमों में किये गए बदलाव, ग्राहकों को मिलेगा फायदा, जानिये नये नियम

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पुराने वाहनों की बिक्री करने में नए नियम लागू

भारत सरकार द्वारा हाल ही में पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री में के नियमों में बदलाव किए गए हैं यदि आप कोई पुराना वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भारत सरकार द्वारा पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री पर नए नियमों को लागू करने का खास कारण यह था कि पुराने नियमों के अनुसार पुराने वाहन को बेचने वाला व्यक्ति या समुदाय बिक्री होने वाले वाहन की सही जानकारी नहीं देता था जिससे कि लेने वाले ग्राहकों को काफी समस्याओं का सामना करना पडता था। पुराने वाहन खरीदने वालों की इन समस्याओं को कम करने के लिए ही भारत सरकार ने इस पर नए नियम बनाए और लागू किए हैं आइए जानते हैं की लागू किए गए नए नियम क्या है।

आरटीओ से रजिस्टर डीलर की बेच पाएंगे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के नियमों में बदलाव के बाद कार डीलर्स और कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि ग्राहक तक सही जानकारी पहुंचाए। इन नए नियमों द्वारा हर कोई कार खरीद या बेच नहीं पाएगा, डीलर से कंपनियां आरटीओ से रजिस्टर्ड है सिर्फ वही कारों को खरीद और बेच पाएंगे। ऐसा करने से पुराने वाहनों की खरीदी व बिक्री में स्पष्टता दिखाई देगी।

New rules apply in selling old vehicles

केंद्रीय मोटर वाहन नियम में हुआ बदलाव

राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तीसरे चैप्टर में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें किए गए बदलाव के कारण उर्वशी ट्रांसफर की बाधाएं थर्ड पार्टी देनदारियों से जुड़े विवाद डिफाल्टर तय करने में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। भारत के ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट गुरमीत सिंह तनेजा का कहना है कि वर्तमान समय में वाहन को बेचने पर डीलर या कंपनियों द्वारा वाहन ट्रांसफर के लिए खाली फोन पर कार मालिक के साइन ले लिए जाते हैं वकार किसे बेची गई इस बात का कार्य मालिक को पता तक नहीं रहता है। लेकिन बदलाव किए गए नियमों के हिसाब से अब कार डीलर या कंपनियों को ऑनलाइन माध्यम से वाहन को अपने नाम कराना होगा जिसके बाद ही वह वाहन किसी अन्य को बेच सकेंगे।

पूर्णतः जानकारी उपलब्ध करानी होगी

भारत सरकार द्वारा किए गए बदलाव में कार डीलर को खार के बारे में पूरी जानकारी ग्राहक को मुहैया करानी होगी जिसमें कार की पूरी डिटेल्स, माइलेज ,डिस्टेंस ट्रैवेल्स सबका ब्यूरो देना होगा। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों की वजह से अब पुराने वाहनों की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी होने के आसार काफी कम हो जाएंगे।

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