Underage driving new rules: भारत सरकार के भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अगर आप भी वाहन चालक हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जानना जरुरी है। अगर आप अब इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको ₹25000 तक का चालान और 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो आज हम आपको इस पोस्ट के अंदर परिवहन विभाग के नए नियमों में बताते हैं।
हो सकती है जेल या कट सकता है चालान रखे इन नियमों का ध्यान
भारत में आए दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आज कल के युवा अपने अतरंगी अंदाज से बाइक्स को सड़क पर भगाते है। यहां तक छोटे छोटे बच्चे जो अभी नाबालिक की श्रेणी में आते हैं वह भी धूवाधार बाइक चलाते हैं। जिससे काफी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। हालाकि कोई भी नाबालिक बच्चा यदि कम उम्र में मोटरसाइकल चलाना सीख जाता है तो सरकार ने इसके लिए कुछ अलग नियम बना रखे हैं। लेकिन लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं।और आए दिन लगातार बढ़ती दुर्घटना इस बात का प्रमाण है। अगर कोई भी नाबालिक वाहन चलाता है तो उस वाहन के मालिक को 3 साल की जेल या एक बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है।
क्या कहता है नियम?
भारतीय नियम 1857 भारतीय बहुमत अधिनियम धारा 3 के साथ अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो कि अभी नाबालिक की श्रेणी में आता है वह अगर वाहन का चालन करता है तो उस वाहन के मालिक को सजा या जुर्माना लग सकता है। जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना वैध ड्रायविंग लायसेंस बनाना चाहता है तो उस व्यक्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तैयार होगा। लेकिन आज कल कोई भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 में क्या कहा है ?
कोई भी 16 वर्ष से अधिक का व्यक्ती गियर रहित वाहन ( 50cc) से कम के वाहन का चालन कर सकता है। लेकिन गियर वाले वाहन का चालन केवल 18 वर्ष से उपर के व्यक्ती ही कर सकता है। अगर आप की उम्र 18 वर्ष से कम की है और आप वाहन चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको learninge licence की आवश्यकता होती है।
कटेगा चालान या होगी जेल?
अगर कोई भी 18 वर्ष से कम का व्यक्ति वाहन का चालन करता है तो उस वाहन के मालिक को 3 साल तक कि जेल या फिर 25 हज़ार रुपए तक का मोटा चालान कट सकता है। तो आप भी अपने बच्चो का ध्यान रखें और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को वाहन का उपयोग करके से रोके।